मध्यप्रदेश नलकूप खनन योजना: आज भी हमारे देश के ज्यादातर किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी सिंचाई की होती है। खेत में पानी न पहुंचे तो मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। इसी बात को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने “नलकूप खनन योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्यूबवेल (नलकूप) खुदवाने के लिए 75% तक की मदद (अनुदान) दी जाती है। यह योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है इससे वे खुद अपने खेतों में सिंचाई के साधन बना सकेंगे और मौसम पर निर्भरता कम होगी।
मध्यप्रदेश नलकूप खनन योजना क्या है
मध्य प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए एक खास योजना चला रही है – “राज्यपोषित नलकूप खनन योजना”। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में बोरवेल (नलकूप) खुदवाने और उस पर पानी निकालने के लिए पंप लगवाने में आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार इस काम के लिए 75% तक की लागत खुद उठाती है, ताकि किसान अपनी फसल के लिए जरूरी सिंचाई खुद कर सकें और बारिश पर निर्भर न रहें।
नलकूप खनन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है
मध्य प्रदेश सरकार की यह नलकूप खनन योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए बनाई गई है। सामान्य वर्ग के किसानों को इस तरह की मदद एक अलग योजना के तहत दी जाती है। और यह योजना प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लागू है, सिर्फ इंदौर और शाजापुर को छोड़कर।
इस योजना के तहत अगर किसान नलकूप (बोरवेल) खुदवाता है तो सरकार कुल खर्च का 75% या अधिकतम ₹25,000 तक की मदद देती है। अगर नलकूप से पानी निकल आता है, तो उस पर मोटर पंप लगाने के लिए भी राज्य सरकार 75% खर्च या अधिकतम ₹15,000 तक की सहायता देती है।
नलकूप योजना के लिए पात्र किसान कौन हैं
- योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के किसान के लिए है।
- इस योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को दिया जाता है।
- सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अलग योजना उपलब्ध है।
- योजना इंदौर और शाजापुर जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू है।
- नलकूप खनन और पंप लगाने के लिए आवेदन करने वाला किसान जमीन का मालिक या पट्टेदार होना चाहिए।
- पहले से इस योजना का लाभ नहीं मिला हो।
नलकूप योजना के आवश्यक दस्तावेज
- किसान का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी)
- जमीन का मालिकाना प्रमाण पत्र या पट्टा
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मध्यप्रदेश नलकूप खनन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
नलकूप योजना 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए के लिए किसानों को मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sarabhai-coe.mapit.gov.in/mpkisaan पर जाएं फिर आवश्यक दस्तावेज़ की सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। सभी जानकारी की जांच करें फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यदि आवेदन मंजूर होता है, तो संबंधित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और अनुदान राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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