Menu

Follow Us

किसान समृद्धि योजना झारखंड - किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप की सुविधा

किसान समृद्धि योजना झारखंड सरकार दे रही है 90% सब्सिडी पर सोलर पंप!

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 3

भारतीय किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं। ऐसी ही एक योजना है किसान समृद्धि योजना, जिसे झारखंड सरकार चला रही है। इस योजना का मकसद है कि किसानों को फसल की सिंचाई के लिए विशेष सहायता दी जाए, ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें और उनकी आय में सुधार हो।

किसान समृद्धि योजना झारखंड क्या है?

यह योजना झारखंड सरकार की एक खास योजना है। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए मदद दी जाती है। सरकार किसानों को सोलर सिंचाई उपकरण देती है, जिससे वे अपनी फसल की सिंचाई कर सकें और वो भी बिना बिजली बिल या डीजल खर्च की चिंता के। इससे किसान की खर्च कम होती है और फसल अच्छी होती है, जिससे आमदनी बढ़ती है।

किसान समृद्धि योजना की खासयितें

यह योजना झारखंड के सभी 24 जिलों में लागू है। यह कुआं, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम जैसे सभी जल स्रोतों से पानी निकालने में मदद करती है। योजना में दो प्रकार के सोलर पंप दिए जाते हैं: 5HP का स्थिर पंप और 2HP का पोर्टेबल पंप। इससे किसान बिना खर्चे के आसानी से सिंचाई कर सकते हैं।

किसान समृद्धि योजना सब्सिडी

सरकार इस योजना में सोलर पंप पर 90% तक अनुदान देती है, और बाकी 10% राशि लाभुक को देना होता है। लाभुकों का चुनाव ऑनलाइन आवेदन से होगा। हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही इस अनुदान का फायदा मिलेगा। अगर समूह में आवेदन होता है, तो उस समूह के सभी सदस्य अगले 5 साल तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

कृषि सिंचाई योजना झारखंड के लिए पात्रता 

  • आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसान, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति आवेदन कर सकते हैं।
  • संगठन का पंजीकरण झारखंड में होना जरूरी है।
  • आवेदक के पास खेती की जमीन और जल स्रोत (कुआं, तालाब, नदी आदि) होना चाहिए।
  • आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और राशन कार्ड जरूरी हैं।
  • परिवार में केवल एक सदस्य योजना का लाभ ले सकता है।
  • अगर समूह को लाभ मिला हो, तो उसके सदस्य अगले 5 साल तक व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकते।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • खेती की जमीन का प्रमाण पत्र
  • जल स्रोत (कुआं, तालाब, नदी आदि) का प्रमाण या जानकारी
  • बैंक पासबुक 
  • संगठन होने पर संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र

ऐसे करें किसान समृद्धि योजना में आवेदन 

  • ऑनलाइन आवेदन झारखंड कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://jharkhand.gov.in पर करें
  • ग्राम प्रधान से आवेदन पर हस्ताक्षर और ग्राम सभा की मंजूरी लें।
  • जरूरी दस्तावेज (आधार, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन/जल स्रोत के प्रमाण, पीएम किसान योजना लाभ प्रमाण) संलग्न करें।
  • आवेदन जमा करें, फिर स्थानीय कृषि अधिकारी/ATMA/SAMETI सत्यापन करेंगे।
  • चयनित होने पर लाभार्थी को बैंक खाते में 10% अग्रिम राशि जमा करनी होगी।
  • सत्यापन के बाद सोलर पंप स्थापित किया जाएगा।

और ये भी पढ़े :- कृषि ऋण माफी योजना: जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ

Written By

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *