झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) किसानों के लिए एक राहत देने वाली योजना है। इसे झारखंड सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिल सके। यह कोई बीमा योजना नहीं है, इसमें प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं होती। सरकार खुद नुकसान की भरपाई करती है। यानी बिना पैसा दिए, सीधे राहत।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदा या घटनाओं से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना।
- फसल खराब होने पर भी किसान अपनी खेती जारी रख सके, इसलिए उनकी आय को संतुलित बनाए रखना।
- खेती के लिए जरूरी निवेश (जैसे बीज, खाद, उपकरण) के लिए किसानों को नकद सहायता मिलती रहे।
- किसान नई फसलें अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं और खेती में विविधता लाएं, इसके लिए प्रेरित करना।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- यह बीमा योजना नहीं है, बल्कि सीधी राहत सहायता योजना है।
- कोई प्रीमियम नहीं देना होता, पूरी सहायता सरकार खुद देती है।
- भू-स्वामी और भूमिहीन – दोनों तरह के किसान योजना के लिए पात्र हैं।
- फसल क्षति का आंकलन होने के बाद, सरकार धनराशि सीधे किसानों के खाते में भेजेगी।
- झारखंड के सभी जिलों के पंजीकृत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
फसल राहत योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- झारखंड निवास प्रमाण पत्र
झारखंड राज्य फसल राहत योजना — ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
- आप गूगल पर जाएँ और सर्च करें: “झारखंड राज्य फसल राहत योजना”, या https://jrfry.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर सबसे ऊपर आपको “पंजीकरण (Registration)” वाला विकल्प दिखेगा — उस पर क्लिक करें।
- फिर “किसान पंजीकरण” विकल्प चुनें।
- अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और जरूरी जानकारी भरें।
- आपके मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें — वेरिफिकेशन हो जाने पर आपका खाता बन जाएगा।
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