बिहार में पान की खेती को नई पहचान देने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने “पान विकास योजना” को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत सात जिलों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
बिहार सरकार की पान विकास योजना क्या है?
पान विकास योजना का मकसद है कि जो किसान पान की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें तकनीकी मदद, ट्रेनिंग, और वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वो अच्छी गुणवत्ता का पान उगा सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
योजना का मकसद
- पान की पारंपरिक और उन्नत खेती को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- खेती के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना।
- पान उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच दिलाना।
लाभार्थी किन जिलों के हैं?
इस योजना का मकसद राज्य में पान की खेती को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके। फिलहाल राज्य के 7 जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण में पान की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन जिलों के इच्छुक किसानों को खेती के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे वे पान की आधुनिक और लाभकारी खेती कर सकें।
पान की खेती पर किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद
कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई पान विकास योजना का उद्देश्य पान की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना में मगही और देशी पान की खेती करने वाले व्यक्तिगत किसान और एफपीसी (FPC) के सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। 100 वर्गमीटर से 300 वर्गमीटर तक खेती करने वाले किसानों को ₹11,750 से ₹35,250 तक की सहायता राशि दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
कौन कर सकता है आवेदन?
- बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- पान की खेती करने की इच्छा या अनुभव रखने वाला किसान होना चाहिए।
- किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए
- एक परिवार से केवल एक किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए।
- आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होता है। इसके लिए बिहार सरकार का आधिकारिक पोर्टल है: horticulture.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Paan Vikas Yojana’ सेक्शन में आवेदन किया जा सकता है। फिर आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन का नवीनीकरण रसीद, पैन कार्ड अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
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