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बिहार के किसान डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन करते हुए, सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी प्राप्त करते किसान।

बिहार के किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना, जानिए कैसे करें आवेदन

Ashish Chouhan 1 day ago 0 3

इस बार मानसून सही नहीं होने की वजह से कई जगह किसानों को सिंचाई में दिक्कतें हो रही हैं। खासकर उन किसानों के लिए, जो डीजल पंप से अपनी फसलें सिंचाई करते हैं। इन्हीं किसानों की मदद के लिए बिहार सरकार ने एक खास योजना शुरू की है।

डीजल अनुदान योजना (खरीफ 2025) के तहत किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे आसानी से अपनी फसलों को पानी दे सकें और पैदावार खराब न हो।

क्या है बिहार डीजल अनुदान योजना?

इस योजना के तहत किसानों को डीजल पंपों पर डीजल खरीदने के लिए 75 रुपये प्रति लीटर तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों का सिंचाई का खर्च कम होता है और वे बेहतर तरीके से अपनी फसल की देखभाल कर पाते हैं। 

बिहार डीजल अनुदान योजना की मुख्य बातें

  • किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी।
  • प्रति एकड़ सिंचाई पर 750 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
  • धान के बिछड़ा और जूट जैसी फसलों के लिए 2 सिंचाइयों तक 1,500 रुपये प्रति एकड़ तक की मदद मिलेगी।
  • धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए 3 सिंचाइयों तक 2,250 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा।
  • यह सब्सिडी अधिकतम 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए लागू होगी।

कौन उठा सकता है बिहार डीजल अनुदान योजना का लाभ?

  • इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो कृषि विभाग के DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत हैं।
  • एक परिवार से केवल एक आवेदन स्वीकार होगा। पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार माने जाएंगे।
  • जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत किसान), उन्हें सही दस्तावेज जमा करना जरूरी होगा।
  • सब्सिडी सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  • जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। वे सीधे DBT पोर्टल या Bihar Krishi App पर जाकर “डीजल अनुदान” के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • नए किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर 13 अंकों का पंजीकरण नंबर डालें।
  • डीजल खरीदने का डिजिटल या कंप्यूटरीकृत बिल (वाउचर) अपलोड करना होगा, जो 10 अक्टूबर 2025 तक का होना चाहिए।
  • वाउचर में किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम 10 अंक, नाम और हस्ताक्षर जरूरी हैं।
  • आवेदन मोबाइल, लैपटॉप, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र से किया जा सकता है।

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