हर साल हमारे देश में कई पशु सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर सही इलाज या देखभाल नहीं मिल पाती। इससे पशुपालकों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार ने पशुधन बीमा से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत बिहार सरकार के गव्य विकास निदेशालय (Directorate of dairy development, Bihar) ने की है
बिहार पशु बीमा योजना क्या है
बिहार सरकार की पशु बीमा योजना (Bihar Pashu Bima Yojana) का मकसद राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की गंभीर बीमारी या अचानक मौत से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत अगर insured पशु की असमय मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को उसका मुआवज़ा दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक योग्य पशुपालक को ₹60,000 तक का बीमा कवर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।
योजना का मकसद क्या है ?
बिहार सरकार की पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों का बीमा कराना है, ताकि गंभीर बीमारियों जैसे लम्पी, त्वचा रोग, HSBQ आदि या अन्य कारणों से मवेशियों की असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। यह योजना “सात निश्चय-2” पहल के तहत चलाई जा रही है, जिसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। इसके ज़रिए पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, और गव्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
पशु बीमा योजना के तहत प्रीमियम और सरकार का सहयोग
बिहार सरकार की पशु बीमा योजना के तहत, हर दुधारू पशु के लिए बीमा प्रीमियम ₹2,100 प्रति वर्ष तय किया गया है। इस प्रीमियम का 75% यानी ₹1,575 सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिससे पशुपालकों को केवल ₹525 प्रति पशु का भुगतान करना होता है।
यह बीमा योजना एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है और बीमा राशि पशु के मूल्य के अनुसार अधिकतम ₹60,000 तक हो सकती है। योजना में केवल स्वस्थ दुधारू गाय और भैंस को शामिल किया जाता है। यह बीमा योजना एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है और बीमा राशि पशु के मूल्य के अनुसार अधिकतम ₹60,000 तक हो सकती है। योजना में केवल स्वस्थ दुधारू गाय और भैंस को शामिल किया जाता है।
पशु बीमा योजना के पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह दुधारू पशुओं का पालन करता हो।
- पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- हरे चारे की खेती के लिए जमीन का स्वामित्व होना चाहिए।
- पशुपालक को मवेशियों की देखभाल का अनुभव और प्रशिक्षण होना चाहिए।
- आवेदक को प्रशिक्षण प्राप्त पशुपालक माना जाना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दूध उत्पादक समिति की सदस्यता रसीद
- पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र
पशु बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://misdairy.bihar.gov.in/Registration/Register पर जाएं।
- फिर आवश्यक जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भर कर फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें और लॉगिन डिटेल्स प्राप्त करें।
- प्राप्त लॉगिन डिटेल्स से वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
- अंत में “सबमिट” पर क्लिक करें और आवेदन की प्रिंट कॉपी सेव कर लें।
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