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मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में किसानों को फसल नुकसान पर आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 6

गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके तहत, अगर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होता है, तो राज्य सरकार उन्हें मुआवजा प्रदान करेगी। खास बात यह है कि यदि फसल में 33% से लेकर 60% तक का नुकसान होता है, तो सरकार वह नुकसान भरने का जिम्मा उठाएगी। इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर ₹20,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिले और वे फिर से खेती में अपना मन लगा सकें।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य

गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा आरम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन किसानो को राहत पहुँचाना है, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के चलते अपनी फसल का नुकसान उठाना पड़ता है, खरीफ के मौसम में बारिश की अनियमितता के चलते अक्सर ऐसी समस्याए सामने आती है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण फसल के नुकसान हो जाने पर उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| इससे राज्य के किसानो की स्थिति में सुधार होगा तथा आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती भी प्रदान होगी। 

मुख्यमंत्री सहाय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायताये

गुजरात सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा मिलेगा। फसल के 33% से 60% नुकसान पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर और 60% से अधिक नुकसान पर ₹25,000 प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम चार हेक्टेयर तक मिलेगी। इस योजना से लगभग 53 लाख किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा।

मुख़्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए  एवं पात्रता

  • आवेदक का राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान पर किसान किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से भी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
  • योजना के लाभार्थी केवल राज्य के किसान भाई ही होंगे।
  • राज्य भर के राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन विभाग अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसान योजना के पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • पहचान पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करे

  • अपने नजदीकी ई-ग्राम केंद्र पर जाएं और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म सही से भरें और जरूरी दस्तावेज़ जोड़ें।
  • दस्तावेज़: आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण
  • फसल नुकसान की जांच जिला अधिकारी करेंगे।
  • मंजूरी के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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