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मसाला क्षेत्र योजना के तहत मसाला फसल की खेती करता किसान

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना: मध्यप्रदेश में मसाला खेती पर पाएं 50% सब्सिडी

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 7

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक खास पहल है, जिसका उद्देश्य है किसानों को मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत किसानों को अच्छी किस्म के मसाला बीज, खेती के उन्नत तरीके और तकनीकी सहायता दी जाती है, जिससे वे बेहतर गुणवत्ता वाली और अधिक मात्रा में फसल उगा सकें। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में मसाला उत्पादन का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा।

क्या है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

मध्यप्रदेश सरकार की “मसाला क्षेत्र विस्तार योजना” (Spices Area Expansion Scheme) एक कृषि आधारित अनुदान योजना है, इसका उद्देश्य किसानों को मसालों की खेती (जैसे – धनिया, जीरा, सौंफ, हल्दी, लहसुन, अदरक आदि) के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को मसाला फसलों की खेती के लिए आर्थिक सहायता, उन्नत बीज, और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़े।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में अनुदान 

मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना में बीज वाली मसाला फसलों पर 50% अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 प्रति हेक्टेयर है, जबकि लहसुन, हल्दी और अदरक जैसी जड़वाली फसलों पर 50% अनुदान अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। किसान इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है। योजना के तहत भूमि सीमा न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित है।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना (spice farming subsidy) के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश राज्य का निवासी किसान
  • वन अधिकार पट्टा धारक किसान भी पात्र हैं।
  • जिसकी भूमि 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक हो।
  • किसान पहले से मसाला फसल की खेती न कर रहा हो
  • किसान को योजना में एक बार ही लाभ मिलता है।

आवश्यक दस्तावेज 

  • फोटो
  • आधार कार्ड नंबर
  • खसरा नंबर/बी-1/वन पट्टा
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

 योजन का आवेदन कैसे करें

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in पर जाकर सबसे पहले “किसान पंजीकरण” करें या यदि पहले से पंजीकृत हैं तो लॉगिन करें। उसके बाद योजना को चुनें, मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में आवेदन जमा करें और अपनी आवेदन रसीद डाउनलोड कर लें।

और ये भी पढ़े :- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: जानिए पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

 

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