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छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत खेतों में पेड़ लगाकर पर्यावरण और आय दोनों को बेहतर बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: पेड़ लगाने पर मिलेगा पैसा, जानें कैसे

Ashish Chouhan 3 months ago 0 24

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने का दोहरा लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का मानना है कि अगर ज़मीन खाली पड़ी हो, तो वहां पेड़ लगाकर न सिर्फ हरियाली बढ़ाई जा सकती है, बल्कि उससे आने वाले समय में अच्छी आर्थिक आमदनी भी हो सकती है। इससे किसानों के साथ-साथ पंचायतों और वन समितियों की भी आय में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना उद्देश्य 

इस योजना का मकसद किसानों, सरकारी विभागों और पंचायतों की जमीन पर पेड़ लगाना बढ़ावा देना है। इससे पर्यावरण में सुधार होगा, जलवायु परिवर्तन के असर कम होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार ने पेड़ की कटाई और लकड़ी परिवहन के नियम आसान कर दिए हैं, ताकि लोग निजी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हों। इससे देश में लकड़ी का उत्पादन बढ़ेगा, बाहर से आयात कम होगा और जंगलों पर दबाव घटेगा। साथ ही बाढ़, सूखा और जलस्तर की समस्या में भी सुधार आएगा। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए प्रोत्साहन राशि 

इस योजना के तहत किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह सहायता लगातार तीन वर्षों तक प्रदान की जाती है, यानी किसान एक एकड़ पर वृक्ष लगाने के बदले कुल ₹30,000 तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को एकमुश्त ₹10,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन यह भुगतान सफल वृक्षारोपण के एक वर्ष बाद किया जाता है।

 यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्होंने खरीफ 2020 में धान की खेती की थी और उसे समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचा है। योजना का उद्देश्य न केवल वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, भूमि का बेहतर उपयोग, और किसानों की आय में वृद्धि करना भी है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां । 
  • लाभ लेने वाले किसानों के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 
  • वृक्षारोपण कार्य सफलतापूर्वक पूरे साल पूरा होना चाहिए। 

आवश्यक दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड
  • पता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

वृक्षारोपण योजना में आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://cgvan.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर “मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना” या इसी तरह का लिंक चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें और अपनी जानकारी भरें।
  • पहचान पत्र, ज़मीन के कागज और बैंक डिटेल जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म जांचें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन की प्रिंट कॉपी सेव या डाउनलोड कर लें।
  • सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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