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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की जानकारी – सिंचाई अनुदान, लाभ और पात्रता।

जानिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 5

कृषि सिंचाई योजना: भारत के किसानों के लिए खुशखबरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 के तहत सरकार ड्रीप, स्प्रिंकलर सिंचाई, नलकूप, समरसेबुल पंप और तालाब/कुएं बनाने पर 70% से 80% तक की सब्सिडी दे रही है। यह योजना कृषि में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने और फसलों की उपज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एक बड़ी सरकारी योजना है। इसका मकसद है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे। साथ ही यह योजना किसानों को सिखाती है कि कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगाएं, ताकि पानी की बचत हो और खेती में फायदा बढ़े। यह योजना “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांत पर आधारित है।

PMKSY योजना का उद्देश्य 

  •  हर किसान की जमीन तक सिंचाई का पानी पहुँचाना।
  • कम पानी में ज्यादा फसल उगाना।
  • पानी का समझदारी से और सही तरीके से इस्तेमाल करना।
  • ड्रीप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई विधियों को अपनाना।

कृषि सिंचाई योजना अनुदान दरें (Subsidy Rates)

  • लघु और सीमांत किसानों को ड्रीप और स्प्रिंकलर पर 55% तक अनुदान मिलता है।
  • बाकी किसानों को इस पर 45% तक अनुदान मिलता है।
  • कुछ राज्यों में किसानों को 70% से 80% तक का अनुदान भी मिलता है।
  • अनुदान से किसानों का खर्च बहुत कम हो जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फायदे

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई फायदे हैं। इससे पानी की बचत होती है और हर खेत तक आसानी से पानी पहुंचता है। कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है जिससे किसानों की आय बढ़ती है। यह योजना ड्रीप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक उपलब्ध कराती है, जिससे सूखा प्रभावित इलाकों में भी खेती बेहतर होती है। साथ ही, जल स्रोतों का सही प्रबंधन होता है और कृषि उत्पादन में स्थिरता आती है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए पात्रता 

  • भारत का नागरिक किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन हो, या वह किराए पर खेती कर रहा हो।
  • लघु और सीमांत किसान (छोटी जोत वाले) प्राथमिकता में आते हैं।
  • स्व-सहायता समूह (SHG), जल उपयोगकर्ता समूह, सहकारी समितियाँ, और पंचायतें भी पात्र हैं।
  • किसान के पास भूमि संबंधित दस्तावेज़ और बैंक खाता होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लिए जरूरी दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • पता प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की आवेदन प्रक्रिया

  • किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर दस्तावेज अपलोड करें। 
  • आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन करने के बाद, जिन किसानों का चयन होता है, उन्हें सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधा उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

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