फल पौधरोपण योजना राज्य सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए अनुदान (सब्सिडी) दी जाती है, जिससे वे आमदनी बढ़ा सकें और लंबे समय तक लाभ कमा सकें।
फल पौध रोपण योजना क्या है?
फल पौध रोपण योजना राज्य सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए अनुदान देना है। इससे किसान आम, अमरूद, नींबू, अनार, सीताफल जैसे फलों की खेती कर सकते हैं और अधिक आय कमा सकते हैं।
फल पौधरोपण योजना के मुख्य उद्देश्य
फल पौधरोपण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फलदार पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, आय बढ़ाना, भूमि का बेहतर उपयोग करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को लंबे समय तक मुनाफा मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं।
किन फलों के उत्पादन पर सरकार देगी अनुदान?
सरकार की फल पौधरोपण योजना के तहत फलों के उत्पादन पर किसानों को अनुदान (लगभग 40%) मिलता है आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, अंगूर, नींबू, अनार, स्ट्रॉबेरी, केला, मुनगा और पपीता। इन फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है।
फल पौधरोपण योजना की प्रमुख विशेषताएँ
फल पौधरोपण योजना किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है और 40% से 75% तक की सब्सिडी देती है। एक बार पौधे लगाने पर कई सालों तक फल मिलने का लाभ मिलता है। योजना में 3 से 5 साल तक तकनीकी मदद और देखरेख मिलती है। किसानों को प्रमाणित पौधे, ड्रिप इरिगेशन और गड्ढा खुदाई में सहायता भी मिलती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाती है, पर्यावरण सुधारती है और खासकर लघु व सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाती है।
कितनी सब्सिडी मिलती है?
फल पौधरोपण योजना में अनुदान राशि तीन वर्षों में वितरित की जाती है। पहले वर्ष में कुल अनुदान का 60% पौध रोपण और संरचना के लिए दिया जाता है। दूसरे वर्ष में 20% राशि देखरेख के लिए प्रदान की जाती है। तीसरे वर्ष में बाकी 20% राशि पौधों के रख-रखाव पर खर्च होती है। इस तरह योजना किसानों को लंबे समय तक समर्थन और सहायता देती है।
फल पौधरोपण की क्या है शर्तें?
- किसानों के पास खुद की जमीन हो
- न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम चार हेक्टेयर जमीन हो
- सिंचाई के पर्याप्त साधन हो
किसान पौध अनुदान योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- पहचान पत्र (Aadhaar, वोटर ID)
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- पासबुक/बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
फल पौधरोपण योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
फल पौधरोपण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले horticulture.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर उपलब्ध “फल रोपण योजना” विकल्प को चुनें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर फॉर्म सबमिट करें। आवेदन सबमिट होने के बाद आपको रसीद या पावती मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
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