बिहार के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर! नींबू की बढ़ती मांग और मुनाफे को देखते हुए बिहार सरकार ने नींबू की खेती पर 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद है कि किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकें और फसल को बढ़ावा मिले।
बिहार नींबू खेती सब्सिडी योजना की मुख्य बातें
अगर आप कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली फसल की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2 लाख तक तय की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले में कुल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नींबू की खेती का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात ये है कि नींबू की फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है।
सरकारी सब्सिडी का पूरा ब्रेकअप
प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत: ₹1,00,000
सरकारी अनुदान (सब्सिडी): ₹50,000 प्रति हेक्टेयर — दो किस्तों में मिलेगा
- पहली किस्त (60%) – ₹30,000 मिलेगी पहले साल, जैसे ही काम शुरू होगा।
- दूसरी किस्त (40%) – ₹20,000 मिलेगी दूसरे साल, बशर्ते कि 75% पौधे जीवित हों।
किन जिलों में लागू है योजना?
- लखीसराय (मुख्य ज़िला)
- गया
- जमुई
- मुंगेर
- नवादा
- औरंगाबाद
- कैमूर
- रोहतास
नींबू की खेती के फायदे
- कम पानी की जरूरत
- जल्दी तैयार होने वाली फसल
- पूरे साल अच्छी मांग बनी रही है।
- बाजार में अच्छे दाम मिलते है।
- कम लागत, ज्यादा मुनाफा
ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- भूमि के काग़ज़
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले जाएं: dbtagriculture.bihar.gov.in
- वहाँ क्लिक करें “फसल विविधीकरण योजना – नींबू की खेती”
- ऑनलाइन फॉर्म भरें, ध्यान से सारी जानकारी दें।
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