उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से खराब गुणवत्ता वाले अंडों आ रहे जिससे विशेषज्ञों के अनुसार, खराब गुणवत्ता वाले अंडे खाने से खाद्य विषाक्तता, दस्त, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
पोल्ट्री फार्म से लेकर दुकान तक और दुकान से घर आने तक कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखा जाए. एक शहर से दूसरे शहर अंडे ट्रांसपोर्ट करने के नियम बनाए गए हैं. कोल्ड स्टोरेज में अंडे कैसे रखे जाएंगे इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं. यह नियम साल 2023 में यूपी सरकार ने भी अंडों के संबंध में बने नियम लागू किए थे. लेकिन सरकारी गाइड लाइन नियमों के खिलाफ जाकर अंडे बेचे जा रहे हैं.
यूपी में अंडे ट्रांसपोर्ट करने के थे ये नियम
उत्तर प्रदेश में अंडे लिए यूपी सरकार ने 15 अप्रैल, 2023 को न्यू ऐग पॉलिसी लागू की थी. नियम यह था कि अगर अंडे से लदी गाड़ी 150 किमी से ज्यादा कहीं जा रही है तो वो एसी (AC) गाड़ी होनी चाहिए.
अंडे को कोल्ड स्टोरेज में रखने के थे ये नियम
अंडे को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए अंडे को 5°C से कम तापमान पर स्टोर करना चाहिए, ताकि उनकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे। और जब अंडा कोल्ड से निकाला जाएगा तो उस दिन की तारीख भी स्याही से या स्टिकर लगाकर बताना होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक हे कोल्ड से निकले अंडे ज्यादा से ज्यादा तीन दिन तक इस्तेतमाल किए जा सकते हैं.