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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की सुरक्षा करता किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की पूरी जानकारी

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 3

कृषि बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक सरकारी योजना है, जो किसानों की फसल को बीमा सुरक्षा देती है। अगर फसल को बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, कीट या बीमारी से नुकसान होता है, तो इस योजना के तहत बीमा का पैसा मिलता है। इसका मकसद यह है कि किसान को आर्थिक मदद मिले। 

फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य –

  • किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या तूफान से फसल को होने वाले नुकसान से बचाना और उसकी भरपाई करना।
  • किसानों को लगातार आमदनी मिले, जिससे वे खेती में लगे रहें और उनका भविष्य सुरक्षित हो – यही कृषि में स्थिरता लाने का मकसद है।
  • कृषि ऋण को आसान और सुरक्षित बनाना ताकि अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो किसान को ऋण लौटाने में परेशानी न हो। इसके लिए उन्हें बीमा की मदद से सुरक्षा दी जाती है।
  • जब किसानों को बीमा सुरक्षा मिलती है, तो वे नए और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए उत्साहित होते हैं। इससे उनकी पैदावार बढ़ती है और वे नए प्रयोग करने से डरते नहीं।
  • जब कृषि में जोखिम कम हो जाता है, तो किसान और निजी कंपनियां ज्यादा पैसे लगाकर खेती और कृषि से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देते हैं। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और विकास होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ 

  • अगर आपकी फसल सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक नुकसान से खराब हो जाए, तो आपको आर्थिक मदद मिलती है। 
  • कम प्रीमियम दर का मतलब है कि किसानों को बीमा के लिए कम पैसा देना पड़ता है, बाकी राशि सरकार देती है।
  • खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5%, और बागवानी या व्यावसायिक फसल पर 5% प्रीमियम देना होता है।
  • फसल के नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलने से किसानों की आय में गिरावट नहीं आती, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहती है।
  • फसल नुकसान की स्थिति में जल्दी मुआवजा मिलता है।
  • नुकसान होने पर बीमा मदद से किसान कर्ज में नहीं डूबते।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत बीमित जोखिम

  • सूखा, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होना।
  • कीड़े या बीमारियों से फसल को नुकसान होना।
  • कटाई के बाद 14 दिन तक फसल को बारिश या तूफान से नुकसान।
  • पाला, ओलावृष्टि, आंधी जैसे स्थानीय नुकसान भी शामिल।

PMFBY योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

  • जिस किसान के पास खुद की जमीन हो।
  • जो किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करता हो।
  • साझा खेती करने वाले किसान।
  • किसान समूह या संगठन (जैसे FPO)।
  • ऐसे सभी किसान जो फसल को बीमा सुरक्षा देना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक की पासबुक
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी/बैंक पासबुक/किसान फोटो बुक/मनरेगा जॉब कार्ड)
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • फसल को लेकर डिक्लरेशन

फसल बीमा योजना आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए :

  • pmfby.gov.in वेबसाइट पोर्टल पर जाएं और होमपेज पर Farmers Corner > Guest Farmer पर क्लिक करें।
  • फिर अपना नाम, पासबुक का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, किसान आईडी, बैंक डिटेल्स अपडेट कर रजिस्ट्रेशन करे।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद Farmers Corner में यूजर आईडी से लॉगिन करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP वेरिफाई करें।
  • Farmer Application Form में फसल, क्षेत्रफल, फसल का प्रकार (रबी/खरीफ) सही भरें, फिर फॉर्म चेक कर Submit करें।
  • भुगतान के लिए मैसेज आएगा; आप तुरंत प्रीमियम भर सकते हैं या बाद में Pay Later चुन सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन के लिए :

आप नजदीकी कृषि कार्यालय से फॉर्म लेकर अपनी जानकारी, फसल का विवरण, और जरूरी दस्तावेज़ भरकर निर्धारित समय में आवेदन जमा करे। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उनका बीमा कवर शुरू हो जाता है।

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