Menu

Follow Us

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुए

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: जानिए पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 6

मुख्‍यमंत्री क‍िसान कल्‍याण योजना (Mukhyamantri kisan kalyan yojana): किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं। खेती को फायदे का सौदा बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे खेती में सुधार कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें।

सीएम किसान कल्याण योजना क्या है?

इस योजना के तहत उन किसानों को फायदा मिलता है, जो पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार साल में ₹6,000 देती है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार भी ₹6,000 देती है, यानी किसान को कुल ₹12,000 सालाना मदद मिलती है। राज्य की यह राशि भी ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मकसद है किसानों को आर्थिक सहारा देना, ताकि वे अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सकें। इस मदद से किसान आधुनिक तरीकों से खेती कर सकेंगे और उनकी उपज (फसल उत्पादन) भी बढ़ेगी। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ

  • किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ कुल ₹12,000 प्रति वर्ष मिलते हैं।
  • भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से होता है।
  • किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि में मदद मिलती है।
  • किसानों की आय और उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
  • पात्र किसान मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी और PM-Kisan रजिस्ट्रेशनधारी होते हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जिसमें वे खेती कर रहे हों।

सीएम किसान कल्याण योजना से जुड़े दस्तावेज

  •  आधार कार्ड
  • पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन नंबर
  • आधार कार्ड
  • जमीन के दस्तावेज
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

सीएम किसान कल्याण योजना में कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल http://saara.mp.gov.in/ पर जाएं। वहां आपको “लॉगिन” या “साइन अप” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। लॉगिन करने के बाद “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना” के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें। आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में आवेदन सबमिट करें और उसकी रसीद का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का स्टेटस कैसे जानें?

किसान कल्याण योजना का स्टेटस जानने के लिए ऑफिशियल पोर्टल http://saara.mp.gov.in/ पर जाएं यहां ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति’ टैब पर क्लिक करें अब एक नई स्क्रीन खुल जाएगी, आपके सामने 3 विकल्प होंगे- आधार नंबर ,बैंक खाता,  पीएम किसान आईडी आप तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुनें, उसे भरें और कैप्चा कोड डालें सर्च करें के बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी

और ये भी पढ़े:- मध्यप्रदेश नलकूप खनन योजना से किसानों को राहत, सिंचाई होगी आसान

Written By

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *