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मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा मिलता हुआ

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना , अब नहीं डर फसल खराब होने का

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 14

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मकसद किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और बंदरों से होने वाले नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने में मदद दी जाती है। चाहे वो सोलर पावर से चलने वाली बाड़ हो, इंटरलिंक्ड चेन वाली हो या कांटेदार तार से बनी हो सरकार इन सभी पर सब्सिडी देती है, ताकि किसान कम लागत में अपनी फसल सुरक्षित रख सकें।

कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का उद्देश्य

  • किसानों की फसल को जंगली जानवरों (जैसे बंदर, सुअर) से बचाना।
  • ओलों से फसल को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देना।
  • पॉलीहाउस की मरम्मत में मदद करना।
  • सोलर फेंसिंग लगाने में पैसे की मदद देना।
  • किसानों के उत्पादन को सुरक्षित करके उनकी आय बढ़ाना।

हिमाचल कृषि योजना के अंतर्गत तीन मुख्य घटक

  • सौर बाड़बंदी (Solar Fencing): इसमें किसानों को खेत के चारों तरफ बिजली वाली बाड़ लगाने के लिए पैसे की मदद मिलती है ताकि जंगली जानवर फसल खराब न करें। सरकार 80% से 85% तक सब्सिडी देती है।
  • एंटी-हेल नेट (Anti-Hail Net): ओलों से फसल को बचाने के लिए किसानों को जाल (नेट) लगाने में 80% मदद मिलती है। इससे फसल सुरक्षित रहती है।
  • ग्रीनहाउस मरम्मत (Polyhouse Renovation): यदि पॉलीहाउस 5 साल पुराना हो गया है या किसी आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो सरकार 70% तक सब्सिडी देती है। इससे किसान अपने पॉलीहाउस को फिर से उपयोगी बना सकते हैं और खेती जारी रख सकते हैं।

हिमाचल कृषि योजना के लिए पात्रता 

  • आवेदन करने वाला किसान होना चाहिए।
  • वह हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी भी होना जरूरी है।
  • उसके पास खुद की खेती के लिए जमीन हो। 
  • कोई भी व्यक्तिगत किसान या किसान समूह (SHG/FPO) इस योजना में आवेदन कर सकता है।
  • योजना के तहत जो काम आते हैं, जैसे सोलर बाड़, ओला-जाल या पॉलीहाउस बनाने में ही सहायता मिलेगी।

फसल सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक या रद्द चेक
  • जमीन के कागजात 
  • निवास प्रमाण पत्र
  • फसल नुकसान की पुष्टि वाला कबूलनामा

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले इस वेबसाइट https://agridbt.hp.gov.in/ पर जाएं। 
  • फिर अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी भरें।
  • लॉगइन करने के बाद “Scheme List” में जाएं और मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना को चुनें।
  • जो भी जानकारी मांगी जा रही है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन या उत्पादन से जुड़ी जानकारी उसे ध्यान से भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 
  • जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको एक Application ID मिलेगी इसे संभालकर रखें।
  • फिर आप SMS/email से स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। 

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