MKUY कृषि उद्यम योजना: मध्य प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। इस योजना के तहत किसान परिवारों के बेटे और बेटी जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार आर्थिक मदद देती है। इसका मकसद है कि किसान के बच्चे खुद का रोजगार शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें।
मुख्यमंत्री कृषि उद्यम योजना (MKUY) के मुख्य लाभ
इस योजना में किसान भाइयों को 50 हजार से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की मदद मिलती है। जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं, उन्हें कुल खर्च का 15% तक सब्सिडी मिलती है, और बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे वालों को 20% तक की छूट दी जाती है। महिलाओं के लिए ब्याज दर 5% है और पुरुषों के लिए 6%, जिससे कर्ज चुकाना थोड़ा आसान हो जाता है। यह कर्ज 7 साल तक चुका सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सारी रकम सीधे आपके बैंक खाते में आ जाती है।
मुख्यमंत्री कृषि उद्यम योजना (Mukhya mantri Krishak Udyami Yojana) योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ किसान परिवारों के बेटे-बेटियां ले सकते हैं।
- जो नए छोटे-मोटे व्यवसाय या खेती से जुड़ा कोई नया काम करना चाहते हैं।
- वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- नई उद्यमशीलता शुरू करने का मौका मिलता है।
- किसान और उनके परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
आवश्यक दस्तावेज
- निवासी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवास प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल. कार्ड।
- कृषक का आधार कार्ड।
- भूमि से जुड़े दस्तावेज।
- 10वीं का सर्टिफिकेट।
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कृषि व्यवसाय सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाएं और वहां से “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। यदि आवेदन शुल्क देना हो तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें। अंत में अपना आवेदन जमा करें और आवेदन की रसीद डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
और ये भी पढ़े:- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना: मध्यप्रदेश में मसाला खेती पर पाएं 50% सब्सिडी