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पैकेज्ड फूड में चीनी-नमक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, FSSAI से पूछा देरी क्यों?

Sonal Shah 2 hours ago 0 0

देश में बिकने वाले पैकेज्ड फूड उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले अवयवों, विशेष रूप से नमक, चीनी और वसा (फैट) की मात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि खाद्य उत्पादों पर ‘वार्निंग लेबल’ (चेतावनी लेबल) लगाने की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों की जा रही है। अदालत की इस टिप्पणी ने देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछे तीखे सवाल

मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने FSSAI की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने स्पष्ट रूप से पूछा कि पैकेज्ड फूड में मौजूद हानिकारक तत्वों की मात्रा बताने वाले लेबल लगाने में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया, “क्या सरकार नहीं चाहती कि लोग स्वस्थ रहें?” यह सवाल सीधे तौर पर उस देरी की ओर इशारा करता है, जो नियामक संस्थाओं द्वारा जनहित के फैसलों को लागू करने में की जा रही है।

पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक उपभोक्ता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह जो खाद्य उत्पाद खरीद रहा है, उसमें चीनी, नमक और फैट की वास्तविक मात्रा कितनी है। वर्तमान में, कई पैकेज्ड फूड उत्पादों पर पोषण संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं होती या इतनी जटिल भाषा में होती है कि एक आम नागरिक उसे समझ नहीं पाता। अदालत का मानना है कि लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता एक नज़र में यह समझ सके कि क्या वह उत्पाद उसकी सेहत के लिए जोखिम भरा तो नहीं है।

स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे और नियामक की भूमिका

खाद्य उत्पादों में नमक, चीनी और फैट की अधिक मात्रा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में FSSAI जैसी संस्था की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनियों को यह निर्देश दे कि वे अपने पैकेट पर स्पष्ट चेतावनी और मात्रा का उल्लेख करें। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी लेबल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब तक उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सही चुनाव नहीं कर पाएंगे।

देरी पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता

अदालत की इस फटकार के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि FSSAI और संबंधित सरकारी विभाग इस दिशा में कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए वार्निंग लेबल को अनिवार्य करना एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ किया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और इसमें हो रही देरी का कोई ठोस आधार होना चाहिए।

इस पूरी सुनवाई का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को मिलावट रहित और पारदर्शी खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। आने वाले समय में, यह उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद पैकेज्ड फूड की लेबलिंग के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे लोगों को यह पता चल सकेगा कि वे वास्तव में क्या खा रहे हैं।

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